हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (1956) की धारा 19 कहती है कि अगर विधवा को अपने पति या बच्चों से सहारा नहीं मिलता, तो वह ससुर की पैतृक संपत्ति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी कानूनी प्रावधान को आधार बनाकर गीता शर्मा के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
पैतृक संपत्ति पर विधवा का हक: हिंदू कानून और हाईकोर्ट का फैसला!

